कन्नौज:-
-तहसीलदार न्यायालय में 30 नवंबर को अतिक्रमण ध्वस्त करने का हुआ था आदेश
-जल्द वसूला जाएगा 3.30 लाख जुर्माना, छह बीघा सरकारी जमीन पर बना था स्कूल

: सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य के स्कूल पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। सदस्य ने करीब छह बीघा सरकारी जमीन पर अपना हायर सेकेंड्री स्कूल बना रखा था। पांच दिन पूर्व तहसीलदार न्यायालय में अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। साथ ही 3.30 लाख का जुर्माना भी बोला गया था।

इंन्दरगढ़ थाना क्षेत्र के बहादुरपुर लाख गांव में करीब छह बीघा सरकारी जमीन पर सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य दिगंबर सिंह यादव ने अपना हायर सेकेंड्री स्कूल का निर्माण कई वर्ष पूर्व करा लिया था। रविवार को एसडीएम उमाकांत तिवारी व थाना प्रभारी निरीक्षक पीएन बाजपेई ने सरकारी जमीन पर बने स्कूल पर बुलडोजर चलाया। जितना हिस्सा सरकारी जमीन पर बना था, उतना भवन ध्वस्त कर दिया गया। उनकी निजी जमीन पर बने भवन को छोड़ दिया गया। हालांकि निर्माण को ध्वस्त करने के विरोध में कोई भी व्यक्ति प्रशासन के सामने नहीं आया। एसडीएम ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व इंदरगढ़ के अनूप बेरिया ने एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें दिगंबर सिंह यादव के स्कूल में सरकारी जमीन पर कब्जा होने की बात रखी गई थी। साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार कोर्ट में 30 नवंबर को सरकारी जमीन से अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। इसके साथ ही 3.30 लाख का जुर्माना भी किया गया था। जुर्माना की रकम भी जल्द ही वसूल की जाएगी, इसमें अधिवक्ता उदय राजपूत ने पैरवी की थी। एसडीएम ने बताया कि सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण नहीं रहने दिया जाएगा। निर्माण को ध्वस्त करने के बाद जमीन का सीमांकन कर दिया गया है। उस जमीन को राजस्व कर्मियों के सुपुर्द में कर दिया गया है।

अवैध कब्जे को ध्वस्त करता बुलडोजर